छ.ग. राज्य में कुल 33 मध्यस्थता केन्द्र संचालित है। जिसमें जिला स्तर पर 23 तथा तालुका स्तर पर 09 एवं उच्च न्यायालय स्तर पर 01 मध्यस्थता केन्द्र संचालित है। उक्त मध्यस्थता केन्द्रों में एमसीपीसी द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ न्यायिक अधिकारियों/मध्यस्थ अधिवक्ताओं के द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में छ.ग. राज्य में कुल 239 प्रशिक्षित मध्यस्थ हैं जिसमें 83 न्यायिक अधिकारी एवं 156 अधिवक्ता हैं।
मध्यस्थता
| शीर्षक | देखें/डाउनलोड |
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| छत्तीसगढ़ मध्यस्थता नियम, 2015 |
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| छत्तीसगढ़ मध्यस्थता (संशोधन) नियम 2023 |
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| ब्रोशर-एमसीपीसी |
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| समन्वयक का नाम और संपर्क नंबर |
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| मध्यस्थ निर्देशिका |
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| मध्यस्थता पोम्पलेट |
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| वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान |
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