छ.ग. राज्य में कुल 33 मध्यस्थता केन्द्र संचालित है। जिसमें जिला स्तर पर 23 तथा तालुका स्तर पर 09 एवं उच्च न्यायालय स्तर पर 01 मध्यस्थता केन्द्र संचालित है। उक्त मध्यस्थता केन्द्रों में एमसीपीसी द्वारा प्रशिक्षित मध्यस्थ न्यायिक अधिकारियों/मध्यस्थ अधिवक्ताओं के द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में छ.ग. राज्य में कुल 239 प्रशिक्षित मध्यस्थ हैं जिसमें 83 न्यायिक अधिकारी एवं 156 अधिवक्ता हैं।
मध्यस्थता
शीर्षक | देखें/डाउनलोड |
---|---|
छत्तीसगढ़ मध्यस्थता नियम, 2015 |
पहुँच योग्य संस्करण :
देखें
(450 KB) /
|
छत्तीसगढ़ मध्यस्थता (संशोधन) नियम 2023 |
पहुँच योग्य संस्करण :
देखें
(1,007 KB) /
|
ब्रोशर-एमसीपीसी |
पहुँच योग्य संस्करण :
देखें
(148 KB) /
|
समन्वयक का नाम और संपर्क नंबर |
पहुँच योग्य संस्करण :
देखें
(11 KB) /
|
मध्यस्थ निर्देशिका |
पहुँच योग्य संस्करण :
देखें
(205 KB) /
|
मध्यस्थता पोम्पलेट |
पहुँच योग्य संस्करण :
देखें
(2 MB) /
|
वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के तहत पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान |
पहुँच योग्य संस्करण :
देखें
(4 MB) /
|